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नियमों को ताक में रखकर जारी है अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य,स्थानीय अधिकारियों कि मिलीभगत से गरीबों के हक पर डांका


दिलीप कर्णधार

रतलाम /नामली - अवैध निर्माण पर बुलडोज़र या जेसीबी का बोलबाला है प्रदेश भर में अवैध निर्माण और शासकीय जगह पर अवैध निर्माण कार्य को तोड़ा जा रहा है वहीं रतलाम जिले के नामली में अवैध कॉलोनाइजरो ने नियमों के विरुद्ध रेरा के नियमों को ताक में रखकर करीबन 15 वर्षों से अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर लिया है मगर कार्यवाई के नाम पर कुछ नहीं खुलेआम अवैध कॉलोनियों में गरीबों का हक मारा गया उन्हें उनके मापदंड के अनुसार अवैध कॉलोनियों में वैध प्लांट भी नहीं दिये गए । नामली नगर परिषद में यह अवैध कॉलोनियों विकशित करने का खेल वर्षों से जारी है मगर मामा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के राज में इन अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्यवाई नहीं हो पाई है । जिले में अन्य जगह अवैध कॉलोनाइजरों के अवैध कॉलोनियों पर बुलडोज़र या जेसीबी चले मगर नामली कि अवैध कॉलोनाइजरो के सामराज्य पर बुलडोज़र और जेसीबी नहीं चल पाई है इस कारण यहा नगर परिषद नामली में निरतंर अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य चालू है पक्के मकान बन गए है और बनाएं जा रहे है। रेरा के कानूनों की तो जमकर धज्जियां उड़ाईं जा रही है वहीं टीएंडसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लेना जरूरी है विभाग दस्तावेज के आधार पर अनुमति जारी करता है। मगर नामली नगर परिषद में किसी कॉलोनियां विकशित करने को लेकर किसी भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है नामली फोरलेन रोड़ , स्टेशन रोड़ , खेड़ापति हनुमान रोड़ ,नगर के मुख्य महू नीमच रोड़ इस प्रकार नगर परिषद के अन्य वार्डों लगी कृषि भुमि खरीदकर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है जिससे करोड़ों रुपये की राजस्व की हानि सरकार को हो रही है राजस्व विभाग और नगर परिषद की मिलीभगत से वर्षों से यह अवैध कॉलोनियां का खेल जा रही है । और अवैध कॉलोनियों में गरीबों और कमजोर वर्ग का हक मारा जा रहा है । करीबन 5 महीने पहले कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के ग्राम पंचायत सेमलिया में चौपाल लगाने के बाद फोरलेन स्थिति एक अवैध कॉलोनी का निरक्षण किया और सख्ती से अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्यवाई के निर्देश दिये थे उसके बाद नामली के 14 कॉलोनाइजरों के खिलाफ धोखाधड़ी और बिना अनुमति के कॉलोनी काटने में प्रकरण दर्ज किया गया था। उसके बाद अवैध कॉलोनी पर कार्यवाई के लिए गया प्रशासन के दल को न्यायालय से स्टे मिलने के कारण तोडफोड़ की कार्यवाई को रोक दिया गया यह कार्यवाई सिर्फ नगर की एक अवैध कॉलोनी पर ही पूर्व में हो पाई थी जबकि नामली में सौकड़ों अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है उन पर कार्यवाई नहीं होना यह प्रतीत करवाता है कि मामला शायद लाखों रुपये की लेनदेन करके स्थानीय अधिकारियों ने निपटा दिया जिससे अवैध कॉलोनाइजरों के होसले इतने बुलंद हैं कि वह अवैध कॉलोनियों में पक्के निर्माण कर बचें रहे हैं जिनमें नातों मुख्य रोड नियमों से बना हुआ है नाही पानी की निकासी है साथ ना गार्डेन ना नालियां बस भोलेभाले ग्रामीणों को पक्के मकानों का सपना देखकर लुटा जा रहा है वार्ड क्रमांक 12 में नई आबादी क्षेत्र में तो पक्के मकान बनकर तैयार हो गये है और नवीन मकान बनाए जा रहे हैं । टप्पा तहसील कार्यालय के सामने ही कॉलोनी काटने की प्लानिंग के तरह करीबन 5 बिघा कृषि भूमि की बाउंड्री खिच दी गई है जिसमें गरीबों आशियाने के सपने दिखाएं जा रहे हैं ।नामली क्षेत्र में जब कॉलोनाइजर और दलाल ही बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी है तो कॉलोनियों कहा से वैध होगी मगर स्थानीय अधिकारियों की लाफरवाई से गरीबों कमजोर वर्ग का हक मारा जा रहा है पिछले दिनों ही अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर के आदेश पर कार्यवाई ही जिसमें करीबन 35 अवैध कॉलोनियों कार्यवाई की गई और उन्हें गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए देने के लिए समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी बात की गई मगर नामली की अवैध कॉलोनियों में गरीब और कमजोर वर्गों को उनका हक मिलेगा यह कही पढने में या जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी समाचार में कहीं नजर नहीं आया जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के अवैध कॉलोनाइजरों कि अवैध टीम स्थानीय अधिकारियों पर मेहरबान और प्रसन्न है । और शायद नगद भेंट राशि दक्षिणा देने पर कार्यवाई नहीं होती वैसे तो मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 में अवैध कॉलोनियों को लेकर संशोधन किया गया जिसमें मध्यप्रदेश में भवन निर्माण और अवैध कालोनियों से संबंधित नियम बदल गए हैं।
नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2021 सरल शब्दों में समझिए यदि आप अपने प्लॉट पर भवन निर्माण कर रहे हैं तो बिल्डिंग परमिशन से 30% अधिक आवास निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा बल्कि शुल्क लेकर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा और वहां विकास कार्य कराए जाएंगे।जो भवन स्वामी विकास कार्य हेतु नगर पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क अदा नहीं करेंगे उनकी संपत्ति को जप्त कर लिया जाएगा। बिना अनुमति कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी।अवैध कॉलोनाइजर को 3 साल का कारावास और दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनेगी वहां के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ  कार्रवाई की जाएगी। मगर इस संशोधन के बाद भी अवैध कॉलोनाइजर मोटी कमाई के चक्कर में सरकार के मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहे हैं वहीं उच्च अधिकारियों के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

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