नामली रतलाम मध्यप्रदेश -
नामली नगर परिषद का चर्चित प्रधानमंत्री आवास घोटाले में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा को उच्च न्यायालय से जमानत सोमवार को मिल गई है 1 नवंबर 2018 को तत्कालीन कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल के प्रतिवेदन पर नामली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास घोटाले में प्रकरण दर्ज किया था। ज्ञात रहें कि कांग्रेस नेता तुफान सिंह सोनगरा एवं दिलीप जाट ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी की प्रधानमंत्री आवास योजना में और कोंचा तालाब निर्माण में घोटाला हुआ है। दिनांक 10 मई 2018 को शिकायत की गई थी और 1 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले को लेकर सीएमओ अरुण ओझा और अन्य दो कर्मचारीयों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था। दूसरा प्रकरण 5 जनवरी 2019 को कोंचा तालाब निर्माण में गड़बड़ी को लेकर तहसीलदार प्रेमशंकर पेटल की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा और सीएमओ अरुण ओझा, ठेकेदार अख्तर अली पर प्रकरण दर्ज किया गया था। भाजपा नेता नरेंद्र सोनावा को 3 जनवरी 2023 को उच्च न्यायालय इंदौर से कोंचा तालाब निर्माण घोटाले में अग्रिम जमानत मिली गई थी 11 मार्च 2024 को पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा ने रतलाम न्यायालय जमानत के लिए पेश हुए थे वहां से नामली पुलिस ने सोनावा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने नरेंद्र सोनावा को एक दिन पुलिस रिमांड के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था तब से जेल में बंद है उच्च न्यायालय इंदौर में शिकायतकर्ता की तरफ से जमानत पर आपत्ति ली गई थी मगर नरेंद्र सोनावा को सोमवार को जमानत मिली गई । पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा ने नवंबर 2018 से लम्बी फ़ारारी कांटी 11 मार्च 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा था । सोमवार को मिली जमानत को लेकर सोनावा के भ्राता कमलेश सोनावा ने चर्चा में बताया की मंगलवार शाम तक न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद उन्हें जेल जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा की जमानत होने से उनके समर्थकों और भाजपा नेताओं में हर्ष है।
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