यदि किसी पात्र हितग्राही को पट्टा नहीं मिला तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार होंगे सस्पेंड मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने दिए निर्देश
यदि किसी पात्र हितग्राही को पट्टा नहीं मिला तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार होंगे सस्पेंड मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने दिए निर्देश रतलाम 30 जनवरी 2023/ अगर किसी पात्र हितग्राही को पट्टा नहीं दिया तो संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार सस्पेंड किए जाएंगे। एसडीएम के विरुद्ध भी कार्यवाही हेतु शासन को लिखा जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए गए। कलेक्टर मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को दिए जाने वाले पट्टों की जानकारी ले रहे थे। बताया गया कि अभी 1988 पट्टे ऑनलाइन वितरण हेतु तैयार है। समीक्षा में पाया कि पिपलौदा , जावरा , रावटी , आलोट तथा रतलाम ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम संख्या में पट्टे दिए गए हैं जिस पर कलेक्टर द्वारा सख्त नाराजगी जताई गई। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान संचालित करके जो भी पात्र हितग्राही हैं , उनको पट्टे देना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि वे स्वयं फील्ड में जाकर सत्यापन करेंगे , पात्र हितग्राही को