रतलाम 04 जनवरी 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा पुलिस थाना ताल अंतर्गत जावरा रोड ताल निवासी राजू उर्फ़ छर्रा उर्फ़ राजीव पिता कारुलाल धोबी तथा थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत ग्राम ईसरथूनी निवासी रघु उर्फ़ रघुवीर पिता धुलजी कौशल को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6-6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपीगण जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत,जमानत मिली। नामली रतलाम मध्यप्रदेश - नामली नगर परिषद का चर्चित प्रधानमंत्री आवास घोटाले में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा को उच्च न्यायालय से जमानत सोमवार को मिल गई है 1 नवंबर 2018 को तत्कालीन कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल के प्रतिवेदन पर नामली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास घोटाले में प्रकरण दर्ज किया था। ज्ञात रहें कि कांग्रेस नेता तुफान सिंह सोनगरा एवं दिलीप जाट ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी की प्रधानमंत्री आवास योजना में और कोंचा तालाब निर्माण में घोटाला हुआ है। दिनांक 10 मई 2018 को शिकायत की गई थी और 1 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले को लेकर सीएमओ अरुण ओझा और अन्य दो कर्मचारीयों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था। दूसरा प्रकरण 5 जनवरी 2019 को कोंचा तालाब निर्माण में गड़बड़ी को लेकर तहसीलदार प्रेमशंकर पेटल की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा और सीएमओ अरुण ओझा, ठेकेदार अख्तर अली पर प्रकरण दर्ज किया गया था। भाजपा नेता नरेंद्र स
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