रतलाम 11 अप्रैल 2021/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से कार्यालयीन कार्य करने वाले आधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं। मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रैणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रैणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी। जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू क्षेत्र में जिला/संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूर्णत: या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय ले सकेंगे। कर्त्तव्यस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन और अन्य समस्त आवश्यक सावधानियाँ रखने के निर्देश जारी किए गये हैं।
पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत,जमानत मिली। नामली रतलाम मध्यप्रदेश - नामली नगर परिषद का चर्चित प्रधानमंत्री आवास घोटाले में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा को उच्च न्यायालय से जमानत सोमवार को मिल गई है 1 नवंबर 2018 को तत्कालीन कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल के प्रतिवेदन पर नामली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास घोटाले में प्रकरण दर्ज किया था। ज्ञात रहें कि कांग्रेस नेता तुफान सिंह सोनगरा एवं दिलीप जाट ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी की प्रधानमंत्री आवास योजना में और कोंचा तालाब निर्माण में घोटाला हुआ है। दिनांक 10 मई 2018 को शिकायत की गई थी और 1 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले को लेकर सीएमओ अरुण ओझा और अन्य दो कर्मचारीयों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था। दूसरा प्रकरण 5 जनवरी 2019 को कोंचा तालाब निर्माण में गड़बड़ी को लेकर तहसीलदार प्रेमशंकर पेटल की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा और सीएमओ अरुण ओझा, ठेकेदार अख्तर अली पर प्रकरण दर्ज किया गया था। भाजपा नेता नरेंद्र स
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