पात्र परिवारों को मिलेगा 2 माह का राशन


रतलाम 17 अप्रैल 2021/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों हेतु माह अप्रैल-मई का एकमुश्त खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक का वितरण किया जाएगा। इस हेतु पीओएस मशीन पर हितग्राही की माह अप्रैल एवं मई की राशन सामग्री की पात्रता पृथक-पृथक माह वार प्रदर्शित होगी। जिन पात्र परिवारों द्वारा माह अप्रैल की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है उन परिवारों को मई माह की सामग्री का वितरण माह अप्रैल में ही किया जाएगा। पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पीओएस मशीन से सामग्री वितरण कराया जाएगा। लॉकडाउन अवधि में उपभोक्ता बार-बार दुकान पर नहीं आए एवं अनावश्यक भीड़ एकत्र ना हो इसे ध्यान में रखते हुए माह अप्रैल में 2 माह के एकमुश्त राशन का वितरण कराया जा रहा है। अन्न महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उचित मूल्य दुकानों पर पात्र हितग्राहियों की अधिक संख्या में आने के कारण आयोजन को आगामी आदेश तक शासन द्वारा स्थगित किया गया है। राशन सामग्री के वितरण में कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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