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होम आइसोलेट पॉजिटिव व्यक्ति निर्देशों का पालन करें


रतलाम 17 अप्रैल 2021/ कोविड-19 के तहत पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति पूरी तरह क्वारंटाइन रहें। संक्रमित व्यक्ति और उनके परिजन कंटेनमेंट से बाहर न आएं।  यदि होम आइसोलेट व्यक्ति द्वारा तय मानकों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो रोगी एवं उसके वयस्क देखभालकर्ता अथवा परिजनों के विरुद्ध मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत पेनल्टी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है वे नियमों का पालन करते हुए पॉजिटिव सैंपल आने के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहेंगे। इस दोरान यदि दो नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो भी सात दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति एवं उनके परिजन यदि होम आइसोलेशन से बाहर पाए जाते हैं तो उन पर दो हजार रूपये का जुर्माना और धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा । यदि होम आइसोलेट व्यक्ति के उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत भी कंटेनमेंट समाप्त नहीं किया गया है तो वे इसकी जानकारी कंट्रोल रूम नंबर 1075 पर दे सकते हैं। मगर किसी भी स्थिति में संक्रमित व्यक्ति अथवा उनके परिजन होम आइसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

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