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जिले में 3 चरणों में होंगे पंचायत निर्वाचन पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने दी जानकारी


रतलाम 28 मई 2022/ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 तीन चरणों में होंगे। निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने पत्रकार वार्ता पत्रकारों को निर्वाचन संबंधी तैयारियों से अवगत कराया। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य भी मौजूद थे। त्रकार वार्ता में बताया गया कि रतलाम जिले में प्रथम चरण में आलोट विकासखंड, द्वितीय चरण में बाजना एवं सैलाना विकासखंड तथा तृतीय चरण में रतलाम, जावरा एवं पिपलोदा विकासखंड में निर्वाचन होगा।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 मई को किया जा चुका है। इसके अनुसार जिले में कुल 731183 मतदाता हैं जिनमें 368261 पुरुष मतदाता तथा 362910 महिला मतदाता एवं अन्य मतदाता 12 है। जिले में 6 विकासखंड अंतर्गत 1320 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं इनमें 168 संवेदनशील तथा 79 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान में एक पीठासीन अधिकारी तथा 4 मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मतदान दलों में 7500 मतदान कार्मिक नियुक्त होंगे। पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से मतपत्र/मत पेटी के माध्यम से संपन्न होगा। समस्त मतदान केंद्र पर मतदान का समय प्रातः 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक होगा।

मतदान हेतु मतदाताओं को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। पंचायत के समस्त पदों की गणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य की मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का  विकासखंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर की जाएगी। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों के कार्मिकों, त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।

निर्वाचन में के दौरान किसी भी व्यक्ति को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलूस, वाहन इत्यादि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधी के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध रहेगा। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य हेतु 8 हजार रूपए, जनपद पंचायत सदस्य हेतु 4 हजार रूपए, ग्राम पंचायत सरपंच पद हेतु 2 हजार रूपए एवं पंच पद हेतु 400 रूपए निक्षेप राशि जमा की जाना होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा कराना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए गुलाबी एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए पीला कलर के मत पत्र होंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में जिला पंचायत के 16 सदस्य, जनपद पंचायत के 124, सरपंच के 419 एवं पंच पद के 7110 सदस्यों के लिए निर्वाचन की कार्यवाही होना है

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