‘‘विधिक जागरूकता से महिला सशक्तिकरण’’ शिविर आयोजित
रतलाम 14 अक्टूबर 2022/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन, जिला न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरूण श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से ‘विधिक जागरूकता से महिला सशक्तिकरण’ हेतु 13 अक्टूबर को शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल नामली में शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीशगण, अधिकारीगण एवं रिसोर्स पर्सन द्वारा पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध, दहेज प्रतिषेध संबंधी कानून, घरेलू हिंसा, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, संवैधानिक उपबंध, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के साथ-साथ महिलाओं से संबंधित कानूनों तथा राज्य व केंद्र सरकार की महिलाओं हेतु कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा महिला कानून एवं अधिकार संबंधी प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस दौरान सभी उपस्थित महिलाओं का भी पुष्पाहार से स्वागत किया गया।
शिविर के दौरान उपस्थित महिलाओं को वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक के रूप में मध्यस्थता एवं लोक अदालत की विस्तृत जानकारी दी गई। आगामी 12 नम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौतों के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निराकरण किये जाने हेतु अपील की गई। कार्यक्रम में न्यायाधीश श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल, न्यायाधीश सुश्री कृतिका सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रंजनीश सिन्हा, सहायक संचालक बाल संरक्षण अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा, परियोजना अधिकारी श्री अनिल जैन, श्री विजय जादवानी, श्री सारस्वत थाना प्रभारी नामली सहित ग्रामीण क्षेत्र से 60 महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। रिसोर्स पर्सन के रूप में अधिवक्ता श्रीमती गायत्री चौहान तथा अधिवक्ता सुश्री सुनीता वासनवाल ने भाग लिया। संचालन सुश्री पूनम तिवारी ने किया एवं आभार श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा ने माना।
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